News साभार अमर उजाला: लखनऊ। सुप्रीमकोर्ट का
ताजा आदेश आने के बाद प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए कम अंक
वालों की राह जहां कठिन हुई है, वहीं 70 व 65 फीसदी से कम अंक पर भी
काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका पाने वालों पर खतरा मंडरा रहा है।
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती 72,825 पदों पर ही की जाएगी। साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश
के मुताबिक 25 फरवरी 2015 तक पूरी कर ली जाएगी।
सामान्य वर्ग के 70 व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी टीईटी में 65 फीसदी अंक पर ही पात्र होंगे। इससे कम अंक वालों को
प्रशिक्षु शिक्षक नहीं बनाया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट पर शुरू की थी। इसमें अब तक तीन चरणों की काउंसिलिंग में 78 फीसदी पदों के लिए अभ्यर्थियों को पात्र पाया जा चुका है और चौथे चरण की काउंसिलिंग 2 से 12 जनवरी प्रस्तावित है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग को टीईटी में 70 व आरक्षित वर्ग को 65 फीसदी अंक पर पात्र मानते हुए भर्ती प्रक्रिया 25 फरवरी तक पूरी की जाए। सचिव बेसिक शिक्षा ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंथन किया।
बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट पर शुरू की थी। इसमें अब तक तीन चरणों की काउंसिलिंग में 78 फीसदी पदों के लिए अभ्यर्थियों को पात्र पाया जा चुका है और चौथे चरण की काउंसिलिंग 2 से 12 जनवरी प्रस्तावित है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग को टीईटी में 70 व आरक्षित वर्ग को 65 फीसदी अंक पर पात्र मानते हुए भर्ती प्रक्रिया 25 फरवरी तक पूरी की जाए। सचिव बेसिक शिक्षा ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंथन किया।
No comments:
Post a Comment
Please do not use abusive language to comment. It can hurt anybody or any authority. You can use moderated way to express your opinion/anger. Express your views intelligently, So that others can take it seriously.
कृपया ध्यान रखें: अपनी राय देते समय अभद्र शब्द या भाषा का प्रयोग न करें। अभद्र शब्दों या भाषा का इस्तेमाल आपको इस साइट पर राय देने से प्रतिबंधित किए जाने का कारण बन सकता है। टिप्पणी लेखक का व्यक्तिगत विचार है और इसका संपादकीय नीति से कोई संबंध नहीं है। प्रासंगिक टिप्पणियां प्रकाशित की जाएंगी।