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Saturday, 24 January 2015

शिक्षक नियुक्तिः न्यूनतम आयु सीमा बदलने की मांग खारिज

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इससे सबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना सरकार अथवा नियोक्ता का कार्य है। अदालत ऐसे मामलों में आदेश नहीं दे सकती है।
याचिका में कहा गया था कि अध्यापकों की भर्ती के लिए मौजूदा समय में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। इसे बदलकर न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष किया जाए। याची का तर्क था कि 21 वर्ष की आयु में व्यक्ति पूर्ण वयस्क होता है। अध्यापक पूर्ण रूप से वयस्क होना चाहिए। याचिका देवरिया के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वर ने दाखिल की थी। सरकारी सेवकों द्वारा नौकरी बदलने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला।

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