बदायूं : प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों का पुलिस से भी सत्यापन कराया जाएगा। जिसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के बारे में जानने को पत्र लिखा जाएगा। अभ्यर्थी के खिलाफ कोई भी अपराध होने पर उसे नौकरी के लिए अपात्र मानकर नौकरी नहीं दी जाएगी।
अन्य विभाग में भर्ती के समय अभ्यर्थियों का आपराधिक रिकार्ड जानने के लिए उनका पुलिस सत्यापन कराया जाता था। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के समय अभ्यर्थी का पुलिस के द्वारा सत्यापन नहीं कराया जाता था। लेकिन नए आदेश के अनुसार इन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का तो सत्यापन कराया ही जाएगा, इसके साथ उनके आपराधिक रिकार्ड भी खंगाला जाएगा। जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा अभ्यर्थी के क्षेत्र के थाने पर पत्र लिखकर उससे संबंधित जानकारी ली जाएगी।
पुलिस के द्वारा थाने के रिकार्ड को देखकर अभ्यर्थी से संबंधित जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग को दी जाएगी। अभ्यर्थी के खिलाफ अपराध होने या मुकदमा होने पर उसे नौकरी के अपात्र माना जाएगा और नौकरी नहीं दी जाएगी
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