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Wednesday, 11 February 2015

तीनों काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को दें नियुक्ति पत्र

72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में हाईकोर्ट का निर्देश
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने राजीव कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में तीनों काउंसिलिंग में सफल होने के बाद चतुर्थ कौंसिल की मेरिट से चयन से बाहर करने की वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में याचीगण तीनों काउंसिलिंग में सफल है।

सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसम्बर 14 के आदेश से चौथी काउंसिलिंग की गई। इसकी मेरिट में याचीगण को बाहर कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउंसिलिंग में सफल याचियों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा है और सरकार से जवाब मांगा है।

72825 शिक्षक भर्तीः काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देेने का आदेश
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में निर्देश दिया है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण की काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेेगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब भी मांगा है। राजीव कुमार सिंह और अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने यह आदेश दिया।
याचियों के वकील अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार के मुताबिक, तीन चरण की काउंसलिंग कराई जा चुकी है।
शेष बचे हुए पदों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग कराई गई। चौथे चरण में मेरिट ऊपर चली गई इसलिए अनंतिम सूची में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची से बाहर कर दिया। दलील थी कि चौथी काउंसलिंग बचे पदों के लिए कराई गई इसलिए उनकी मेरिट के आधार पर पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करना गलत है अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश।

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