इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता: राजकीय विद्यालयों में 6645 एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में बीपीएड डिग्रीधारियों को मौका मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकार को अर्हता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सितम्बर 2014 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षा विषय के सहायक अध्यापकों के लिए स्नातक या समकक्ष उपाधि के साथ शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएड) करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया था। इसके खिलाफ बागपत की रुबी पवार और सात अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका की थी।
बीपीएड डिग्रीधारियों का कहना है कि राज्य सरकार 1983 की अध्यापक सेवा नियमावली के आधार पर नियुक्ति कर रही है। जबकि एनसीटीई की 1993 में जारी अधिसूचना के अनुसार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए योग्यता बीपीएड है। प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता डीपीएड है। 29 अक्तूबर 2014 को हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले के निस्तारण के निर्देश दिए थे। इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से जो प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है उसमें बीपीएड डिग्रीधारियों को शामिल किए जाने की बात है।
इस भर्ती के लिए 18 मंडलों में 27 लाख से अधिक आवेदन पत्र मिले हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर एलटी ग्रेड भर्ती में शारीरिक शिक्षकों की अर्हता पर निर्णय लिए जाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। शासन के आदेशानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
रमेश कुमार, अपर निदेशक माध्यमिक बीएससी के विषयों को लेकर भी विवाद इलाहाबाद। 6645 एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती में बीएससी के विषयों का विवाद भी हाईकोर्ट पहुंच गया है। गणित के सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में योग्यता फिजिक्स-केमिस्ट्री-मैथ्स के साथ बीएससी है। फिजिक्स-मैथ्स-स्टैटिस्टिक्स से बीएससी करने वाले एक अभ्यर्थी सौरभ गुप्ता ने फार्म निरस्त किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी।
भर्ती पर एक नजर -
3964 महिला और 2681 पुरुष शिक्षकों की होगी भर्ती -
27,01,865 अभ्यर्थियों ने 18 मंडल में किया आवेदन -
29 सितम्बर 2014 को शुरू हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया -
23 दिसम्बर 2014 तक अभ्यर्थियों की होनी थी नियुक्ति
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